मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद: रोजाना सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

इलाहाबाद (प्रयागराज) मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सूट नंबर 4 के पक्षकार आशुतोष पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई ‘दैनिक आधार’ पर की जाए. कहा गया था कि यह मामला राष्ट्रीय है महत्व और इसमें करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएँ शामिल हैं। इसलिए मामले की रोजाना सुनवाई की जाए और मामले का जल्द निपटारा किया जाए. हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को करारा झटका लगा है. हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे. इस बीच, मथुरा शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सूट नंबर 3 में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की याचिका मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने केस नंबर 17 में सार्वजनिक सूचना देने का भी आदेश दिया है. हाई कोर्ट में आज करीब 1.45 घंटे तक सुनवाई चली और अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर के लिए तय की गई है. बताया जा रहा है कि कोर्ट अब इस मामले में बहस के बिंदु तय करेगा. इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर मामले की सुनवाई भी शुरू होगी. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ में हो रही है. पिछले दिनों कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था.

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