राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी या नहीं, इस पर 19 दिसंबर तक फैसला संभव है

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस बीच केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह इस बात पर विचार कर रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं. केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा. भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया है कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग के बारे में जानकारी मिली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी. दरअसल, लखनऊ हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक हैं. कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगने का निर्देश दिया। इससे पहले जुलाई 2024 में कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शशीर की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अगर वह चाहें तो इसके तहत पात्र हो सकते हैं। नागरिकता कानून की शिकायत अथॉरिटी से कर सकते हैं. शशीर ने तब दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी से दो बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने फिर से आवेदन दायर किया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था. कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने दावा किया है कि रायबरेली से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम (यूके) के नागरिक हैं। शशीर ने दावा किया कि उन्होंने मामले की पूरी जांच की है और कहा कि उन्हें जो गुप्त जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता थी। एस विग्नेश शशीर ने सीबीआई जांच के साथ-साथ राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।

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